Bihar: बगैर रजिस्ट्रेशन के शोरूम ने बेच दी बाइक, DTO तक पहुंच गई बात; फिर एक्शन से पूरे जिले में मच गया हड़कंप..
- Pawan Gupta
- Jan 13
- 2 min read
बिहार में हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक बाइक विक्रेता ने नियमों की अनदेखी करते हुए बिना आरटीओ पंजीकरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के एक वाहन बेच दिया। इस तरह की अनियमितता न केवल कानून का उल्लंघन करती है, बल्कि ग्राहकों के लिए भी खतरा पैदा करती है।

जब यह सूचना स्थानीय परिवहन अधिकारी (DTO) तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया। DTO ने संबंधित शोरूम की जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी लापरवाही से संबंधित सभी मामलों की गहन जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
यह उल्लेखनीय है कि अगर किसी बाइक का पंजीकरण नहीं होता है, तो उसे अवैध माना जाता है। बिना वाहन का मालिकाना प्रमाण पत्र (RC) और बीमा के, वाहन चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह सड़क पर अन्य लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। ऐसे मामलों में, वाहन मालिक को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, और इसके साथ ही उन्हें अन्य कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कोर्ट में पेश होना और संभावित रूप से वाहन को जब्त करना शामिल हो सकता है।
बाइक का पंजीकरण कराने के लिए, मालिक को आरटीओ कार्यालय जाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें बिक्री प्रमाण पत्र, रोडवर्थी प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, और पहचान प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। ये सभी दस्तावेज यह सुनिश्चित करते हैं कि वाहन कानूनी रूप से चलाने के लिए योग्य है और इसके संचालन से कोई भी पर्यावरणीय या सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होगी।











































































































































































































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